गुजरात के भाभर में सड़क किनारे रखे बैग में मिली नवजात बच्ची
29 अप्रैल 2022, गुरुवार,बनासकांठा, गुजरात।
गुजरात में एक जिला है- बनासकांठा। यहां की तहसील भाभर का गांव है बोरिया, जहां गुरुवार, 28 अप्रैल 2022 को एक नवजात बच्ची लावारिस स्थिति में मिली। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस बच्ची को कोई व्यक्ति प्लास्टिक (शायद पॉलीथिन) के बैग में डालकर सड़क किनारे छोड़ गया था। बच्ची किसकी है, किसने उसे वहां छोड़ा, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है।
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पालोना को इस घटना की जानकारी गूगल सर्फिंग के दौरान लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम की खबर से मिली। इस खबर में लिखा था कि गुजरात में भाभर जिले के बोरिया गांव में सड़क किनारे एक नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की नजर सड़क किनारे बैग पर पड़ी, जहां बच्ची रो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के हवाले से खबर में लिखा है कि गुजरात के भाभर जिले के बोरिया गांव में सड़क किनारे एक बैग में नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने बच्ची को प्लास्टिक की थैली में पाया और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।
पालोना का पक्ष
इस बच्ची को सड़क पर असुरक्षित छोड़कर छोड़ने वालों ने गंभीर अपराध किया है। सड़क पर छोड़ने की बजाय उन्हें सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी का सदुपयोग करना चाहिए था।
क्या है सेफ सरेंडर पॉलिसी
- भारतभर में कोई भी व्यक्ति, जो किसी कारण या मजबूरी से अपनी संतान का पालन-पोषण करने में असमर्थ है, वह अपने बच्चे को सरकार को सौंप सकता है।
- सरकार को सौंपने के बाद बच्चे के परिजनों को अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दो महीने का समय मिलता है। यदि इस दौरान वे अपने फैसले को बदलना चाहते हैं तो पुनः बाल कल्याण समिति से संपर्क कर अपने बच्चे को ले सकते हैं।
- यदि ऐसा नहीं होता है तो दो माह की अवधि समाप्त होने के बाद बच्चे को किसी अन्य परिवार को गोद देने (एडॉप्शन) के लिए के वैधानिक रूप से मुक्त (लीगली फ्री) कर दिया जाता है।
- यह पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। बच्चे को सरेंडर करने वालो का नाम और पहचान उजागर नहीं किए जाते।
- इसके लिए चाइल्डलाइन के टॉलफ्री नंबर 1098 या अपने जिले की बाल कल्याण समिति से संपर्क किया जा सकता है।
- ज्यादा जानकारी या मदद के लिए पालोना से 9798454321 पर बात की जा सकती है।